यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

                                                                      (अमन न्यूज़) 

 दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले में अन्य सह-आरोपियों शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा, 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक खालिद सैफी और अन्य की जमानत याचिकाएं भी न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।


दरअसल ये मामले पहले न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष थे, लेकिन न्यायाधीश को हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर "मास्टरमाइंड" होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।


सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उमर खालिद ने 28 मई के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। जुलाई में उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील पर नोटिस जारी किया गया था। इमाम, सैफी और अन्य आरोपियों की याचिकाएँ 2022 में दायर की गई थीं और तब से समय-समय पर विभिन्न पीठों के समक्ष सूचीबद्ध की गई हैं।


शरजील इमाम ने 2022 में दायर अपनी अपील में 11 अप्रैल, 2022 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया था। 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

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