(अमन न्यूज़ )

हाईकोर्ट ने बुधवार को निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक अवधि 29 अगस्त तक बढ़ा दी। पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को दिए गए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि मामला विचाराधीन रहने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।

 न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त, 2024 तक टाल दी है। दिल्ली पुलिस का जवाब अभी तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई। खेडकर की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने यूपीएससी के जवाब की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया है।

पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया था कि पूजा खेडकर को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में पर्याप्त चर्चा का अभाव है, जिसमें अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में लोक अभियोजक के दावे का केवल संक्षिप्त उल्लेख है।

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