केजरीवाल को झटका: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकारा अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए तुरंत सुनवाई का अनुरोध|
(अमन न्यूज़) केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी जमानत अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर यह अपील की थी।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यहां की रजिस्ट्री नेजमानत अवधि को बढ़ाने की तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

सात दिन बढ़ाने की मांग की थी-----
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।
कल सुप्रीम कोर्ट ने किया था इनकार----
दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर एक दिन पहले जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा थाकि जब जस्टिस दत्ता की पीठ पिछले हफ्ते बैठी हुई थी, तब याचिका क्यों दायर नहीं की गई थी? दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को सात दिन बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया।
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