बटन दबा और ऐसे जमींदोज़ हो गए ट्विन टावर्स

 विदा के sector-93 में ट्विन टावर पहले 21 अगस्त को गिरने जा रहा था लेकिन जो कंपनी ने गिराने का काम कर रही है उन्होंने कोर्ट से थोड़ा और टाइम मांगा था और अब 28 अगस्त को गिनने जाएगा नवंबर 2004 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा सुपर टैक्स को जमीन दी गई थी जिसे इमरान कोर्ट से भी जाना जाता है 2005 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग वेजेस रेगुलेशन एंड डायरेक्शन 1986 के तहत बिल्डर को 10 मंजिल और 14 टावर बनाने की अनुमति दी गई थी जिसके बाद जून 2006 को थोड़ी और जमीन दी गई दिसंबर 2006 मैं कुछ चेंज होते हैं और रिवर्स फ्लाइंग के मंजूरी दी जाती है जिसमें 2 एक्स्ट्रा फ्लैट की मंजूरी दी जाती है साथ ही में शॉपिंग कंपलेक्स बनाने को भी कहा जाता है तू अब सोलर टावर और एक शॉपिंग कॉन्प्लेक्स 2014 तक 14 टावर बना दिए गए थे अब जो नए टावर बनाए गए उनके बीच उचित दूरी होनी चाहिए जो कि नहीं है और एनबीआर 2006n बीआर 2010 एनबीआर 2005 का उल्लंघन किया जा रहा है साथ ही कोर्ट का मानना था नए बने दो टावर t16 एंड 307 यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन करता है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनका क्या होगा तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको 12% इंटरेस्ट के साथ उनको रिफंड किया जाएगा साथ ही बिल्डिंग गिराने का खर्चा दो करोड़ सुपर टैक्स देगा

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