सत्येंद्र जैन को अदालत ने दिया एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका को किया ख़ारिज
(अमन न्यूज़) दिल्ली के स्वस्थ्य मंत्री व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्येन्द्र जैन द्वारा 9 जून को दाखिल की गई जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपना अपना पक्ष रखा था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को हिरासत में ले लिया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।
जैन पर कथित तौर पर ये आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।
मामला प्रकाश में आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया। ईडी ने यह बात जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को बताई थी।
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