दिल्ली : नए साल में सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे 10 साल पुराने 2.64 लाख डीजल वाहन

 

दिल्ली : नए साल में सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे 10 साल पुराने 2.64 लाख डीजल वाहन

(अमन न्यूज़)

दिल्ली में डीजल वाहनों के डी रजिस्टर करने से 10 साल से अधिक पुराने 2.64 लाख से अधिक डीजल वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। सड़कों पर उतरने से वाहनों के जाम से राहत के साथ साथ वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ वाहनों के जाम की समस्या भी कम होगी।मियाद पूरी कर चुके डीजल वाहनों पर एक जनवरी, 2022 से कार्रवाई के साथ ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को राहत देने के लिए कई विकल्प भी दिए हैं। इसके तहत पुराने वाहनों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) सहित इलेक्ट्रिक वाहनों में पुराने वाहनों को परिवर्तित करने के विकल्प से भी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी की ओर से जारी आदेश के बाद एक जनवरी से इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के बाद सड़कों पर वाहन नहीं उतारे जा सकेंगे। बावजूद इसके अगर नियमों की अनदेखी की जाती है तो इन वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। 

 

 

 

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