सुप्रीम कोर्ट ने जताई भारी नाराजगी, कहा- हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते

 सुप्रीम कोर्ट ने जताई भारी नाराजगी, कहा- हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते


(अमन न्यूज़ )

देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वायु प्रदूषण की परेशानी अस्थमा के मरीज ही समझ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि देश में हर दिन जश्न मनाए जाते हैं। जश्न मनाना अच्छी बात है, जरूर मनाना चाहिए लेकिन जश्न में आतिशबाजी की जाती है। यह परेशानी पैदा करने वाली बात है। पीठ ने कहा कि हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अस्थमा के मरीजों से पूछो, क्या परेशानी होती है। बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। लोग अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। पीठ ने कहा जश्न तो ठीक है, हमें अन्य मुद्दों पर भी विचार करने की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने ये मौखिक टिप्पणियां पटाखा निर्माताओं के खिलाफ अवमानना याचिका और वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सुनवाई के दौरान की। 

अदालती आदेश के कथित उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब आधा दर्जन पटाखा निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, चेन्नई के संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट पर गौर करने पर पाया कि करीब एक दर्जन पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंधित बेरियम और बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा कि यह हमारे आदेशों का उल्लंघन है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के तीन मार्च 2020 के आदेश के तहत सीबीआई को पटाखा निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल के जाने वाले पदार्थों की जांच करने के लिए कहा था।

पीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं है, वो बेहद गभीर हैं। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखा निर्माताओं से लिए गए सैंपल की केमिकल एनालिसिस में पाया गया कि पटाखों में प्रतिबंधित बेरियम और बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बेरियम पर प्रतिबंध लगाने के बाद जमकर इनकी खरीदारी की गई। इसके अलावा पीठ ने यह भी पाया कि पटाखों में किसी अन्य चीजों का इस्तेमाल किया गया जबकि बाहरी लेवल पर कुछ और लिखा था।


सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट की प्रति अवमानना नोटिस पाने वाले पटाखा निर्माताओं को देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।


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