आवासीय भूखंड को संपत्तिकर से छूट, बिना नक्शा पास बने मकानों को राहत

 आवासीय भूखंड को संपत्तिकर से छूट, बिना नक्शा पास बने मकानों को राहत


(अमन न्यूज़ )

उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मकानों के लिए छूट का एलान किया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली 50 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंडों पर संपत्तिकर के भुगतान में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। उत्तरी निगम के इस निर्णय से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

महापौर राजा इकबाल सिंह ने सदन की बैठक में बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का जुलाई माह तक का वेतन जारी कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी निगम पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। 

उत्तरी निगम में नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने इस प्रस्ताव को रखा, विपक्षी नेताओं द्वारा भारी हंगामें के बावजूद भाजपा के अधिक पार्षद होने के कारण प्रस्ताव पास हो गया। साथ ही उत्तरी निगम ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामीण लाल डोरे और विस्तारित लाल डोरे के नागरिकों को भी संपत्ति कर में एक साल राहत देने का प्रस्ताव पास किया है। अनाधिकृत नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों को भी संपत्ति कर के भुगतान में एक साल की छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। 


स्थायी समिति के नेता जोगी राम बताया कि अनाधिकृत नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों के आवासीय सम्पत्ति करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्तिकर जमा करवाना होगा। इससे पहले का बकाया संपत्तिकर माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।


जबकि अनाधिकृत कॉलोनियों में व्यावसायिक सम्पत्तियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के साथ पिछले दो साल यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 का संपत्तिकर जमा करवाना होगा और इससे पूर्व की संपत्ति कर में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।



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