दिल्ली हाईकोर्ट : अदालत के फैसले को पैरालंपिक शूटर नरेश शर्मा ने दी चुनौती
(अमन न्यूज़ )
पांच बार के पैरालंपिक शूटर नरेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। एकल पीठ ने याची का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन न करने के पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। इस अपील पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई होगी।
एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता सत्यम सिंह, अमित कुमार शर्मा के जरिये अपील दायर कर अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी राज्य खेल सम्मान से सम्मानित नरेश शर्मा ने कहा कि एकल पीठ तथ्यों पर उचित नजरिये से विचार करने में नाकाम रही है। पीठ ने इस बात को माना कि पीसीआई ने पैरालंपिक शूटिंग टीम के चयन में अपने खुद के क्राइटेरिया का उल्लंघन किया लेकिन पीठ ने याची को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
पेश अपील में कहा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से शुरू होने हैं। इसलिए याची का नाम आर-7 शूटिंग स्पर्धा में भेजने का निर्देश पीसीआई को दिया जा सकता है। टोक्यो 2020 आयोजन समिति 2 अगस्त 2021 तक नेशनल पैरालंपिक कमेटी (एनपीसी) की ओर से भेजी जाने वाले आवेदन स्वीकार करेगी।
अपील में कहा गया है कि एकल पीठ पर गौर करने में नाकाम रही कि याची का नाम अभी भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आर-7 स्पर्धा के लिए भेजा जा सकता है। सिंगल जज का ये कहना गलत था कि उन्हें दूसरे खिलाड़ी दीपक की चयन प्रक्रिया में दखल देने या पीसीआई को नरेश शर्मा का चयन का निर्देश देने का कोई आधार नहीं दिखता।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 27 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि नरेश कुमार की जगत दूसरे खिलाड़ी दीपक का चयन करना पीसीआई जैसी खेल संस्था के लिए अशोभनीय है। संस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी नजरिया अपनाना चाहिए था।
सिंगल जज ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि याची की इस बात में दम है कि पीसीआई ने शूटर दीपक और अन्य खिलाड़ियों के चयन के लिए विभिन्न तरीका अपनाया था। हालांकि इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था लेकिन सरकार को इसकी जांच करने और कदम उठाने का निर्देश दिया था।
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