मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 !

 जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो होगी 10 साल तक की जेल,और देना होगा 50,000 रुपये तक जुर्माना' | 

(अमन न्यूज़ )
* मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता  विधेयक 2020 को MP कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी |मध्य प्रदेश मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उसे कम से कम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है | 

*सीएम शिवराज सिंह चौहान  की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दी| 

*नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि MP Freedom of Religion Bill 2020 में किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना का प्रावधान किया गया है | 

*वही खास वर्ग (नाबालिग, महिला व SC/ST के सदस्यों) के मामले में यह सज़ा दोगुनी होगी | यानी ऐसे मामले में न्यूनतम सजा 2 से 10 साल और न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये भरने का फैसला किया गया है | कैबिनेट का यह  फैसला मध्य प्रदेश की जनता के लिए लिया गया है और साथ ही इससे लव जिहाद जैसे मामलो में अपराध कम होने की सम्भावना भी बढ़ती नज़र आ रही है | 

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