ड्रग्स केस: रिया चक्रवर्ती को मिली बेल, लेकिन नहीं छोड़ सकेंगी देश


(अमन न्यूज़) ड्रग केस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है. बुधवार को अदालत ने रिया चक्रवर्ती को बेल देने का फैसला किया.



सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इतर चल रहे ड्रग्स कनेक्शन के केस में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है. बुधवार को अदालत ने रिया चक्रवर्ती को बेल देने का फैसला किया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई में शोविक चक्रवर्ती को बेल नहीं दी है. उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है, यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. 


रिया चक्रवर्ती करीब एक महीने तक जेल में बंद रही, लेकिन अब उन्हें बाहर आने दिया जाएगा. हालांकि, रिया चक्रवर्ती को कई शर्तें पूरी करनी होंगी.



  • जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा.

  • अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, देश से बाहर नहीं जा सकेंगी.

  • मुंबई से बाहर यात्रा करने पर इजाजत लेनी होगी.

  • बेल मिलने के दस दिन बाद पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी.


बुधवार को सुनाए गए फैसले में तीन लोगों को बेल मिली है, जिनमें रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत शामिल हैं. तीनों पर ही एक ही जैसे शर्तें लगाई गई हैं. जबकि बसित परिहार, शोविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल पाई है. शोविक को बेल मिलना इसलिए भी मुश्किल रहा क्योंकि शोविक चक्रवर्ती पर NDPS की धारा 27A के तहत केस दर्ज हुआ था.


बता दें कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टंस एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट) मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है. इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध है.


 











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