सांसद और एआईएमआईएम चीफ असद्दुदीन आवैसी ने मृतक पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस भी बीजेपी जैसी ही हो जाती है, राजस्थान के मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहि.
गोतस्करी के आरोप में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान की मामला 2 साल बाद फिर से सुर्खियों में है. पहलू खान की मॉब लिंचिंग अप्रैल 2017 में हुई थी और अब राजस्थान पुलिस ने पहलू के खिलाफ ही चार्जशीट दायर कर दी है. ये मामला तुरंत राजनीतिक गलियारों में चर्चे की वजह बन गया है. सांसद और एआईएमआईएम चीफ असद्दुदीन आवैसी ने मृतक पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस भी बीजेपी जैसी ही हो जाती है, राजस्थान के मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए.
ओवैसी ने कहा, "सत्ता में कांग्रेस बीजेपी जैसी बन जाती है, राजस्थान के मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए और उन लोगों, संस्थाओं का विरोध करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, 70 साल बहुत होते हैं अब कृपया बदल जाइए."
Congress in “Power” is replica of BJP ,Muslims of Rajasthan must realise this,reject such individuals/organisations who are brokers of congress party,& start developing their own independent political platform ,70 years is a long time please CHANGE https://twitter.com/scribe_prashant/status/1144841266619805698 …
Prashant Kumar@scribe_prashantReplying to @scribe_prashantOver the last few months, the family has run from pillar to post to get justice but has been handed this chargesheet against the victim itself.
Remember Pehlu's widow telling me in Dec 2018 how she was hoping for a Congress govt to get justice. Govt came, justice didn't. N/N
बता दें कि हरियाणा के रहने वाले पहलू खान और उसके बेटे पर राजस्थान के अलवर पर कथित गोरक्षकों ने हमला कर दिया था. आरोप था कि पहलू खान राजस्थान सरकार की बिना इजाजत के गाय लेकर गुजर रहा था. पहलू खान पर हमले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल लेकर आई लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी. एक एफआईआर तो पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज हुई थी. इन्हें राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया गया है.
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