4 साल की बच्ची से दुकानदार ने की थी दरिंदगी

नाबालिग से बलात्कार के मामले में 6 साल बाद पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को 7.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है.  पीड़िता के साथ भाई दूज के दिन पड़ोसी ने बलात्कार किया था. उस समय बच्ची केवल 4 साल की थी. बच्ची दुकानदार को टीका करने उसकी दुकान पर गई थी क्योंकि वह उसे भाई बोलती थी.



नाबालिग से बलात्कार के मामले में 6 साल बाद पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को 7.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है.  पीड़िता के साथ भाई दूज के दिन पड़ोसी ने बलात्कार किया था. उस समय बच्ची केवल 4 साल की थी. बच्ची दुकानदार को टीका करने उसकी दुकान पर गई थी क्योंकि वह उसे भाई बोलती थी. मौका देखकर अभियुक्त उसको अपने साथ साइकिल पर बिठा कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसको बेहोशी की हालत में छोड़ दरिंदा भाग गया. बच्ची की मां ने पीड़िता को अस्पताल नहीं ले जाने दिया और घर पर ही उसका इलाज किया. इस वजह से बच्ची को और शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण से बच्ची को अब रेगुलर इलाज की जरूरत पड़ती है. बच्ची की मां घरों में खाना बनाती थी और उसके पास 2 बच्चों को पालने के लिए समुचित साधन नहीं थे. अभियुक्त को मई 2015 में अदालत ने दोषी ठहरा दिया था और अभी वह सजा काट रहा है मगर पीड़िता और उसकी मां असहाय अवस्था में थीं क्योंकि बच्ची का इलाज लम्बा चल रहा था. बच्ची की मां को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसको बच्ची के साथ रुकना पड़ता था.  अप्रैल 2018 में पीड़िता की मां ने DSLSA में मुआवजे के लिए संपर्क किया और उसको 20,000 रूपए तुरंत मिल गए. इस मुआवजे को काफ़ी ना मानते हुए पीड़िता की मां ने पिछले साल दिसम्बर में दिल्ली महिला आयोग में संपर्क किया. दिल्ली महिला आयोग ने पीड़िता को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसके बाद पटियाला हाउस में पोक्सो कोर्ट के जज ने मुआवजे की राशि निश्चित करने के लिए मामले के जांच अधिकारी और दिल्ली महिला आयोग से रिपोर्ट मांगी थी. जांच अधिकारी की रिपोर्ट असंतोषजनक थी. दिल्ली महिला आयोग ने बच्ची की वर्तमान चिकित्सीय जरूरतें, हॉस्पिटल आने-जाने में यात्रा का खर्च, बच्ची की मां की बेरोजगारी और बच्ची के खानपान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की. आयोग की रिपोर्ट और संलग्न सबूतों के आधार पर कोर्ट ने नाबालिग बच्ची को 7.5 लाख का मुआवजा दिया है.  दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने कहा कि एक बलात्कार पीड़िता बच्ची को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता मगर इस मामले में अदालत द्वारा दिया गया मुआवजा बच्ची और उसके परिवार को कुछ हद तक इस परेशानी को कम करने में मदद करेगा.


 


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